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कोयला घोटाले में CBI की विशेष कोर्ट का फैसला

पूर्व सचिव एचसी गुप्ता को 2 साल की सजा

नई दिल्ली । कोयला घोटाला मामले में पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता और अन्य पूर्व अधिकारियों को स्पेशल CBI कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है, जिसके बाद तीनों को ही कोर्ट ने जमानत भी प्रदान कर दी।

19 मई को कोल आवंटन में हुए भ्रष्टाचार के मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली की विशेष अदालत ने पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, संयुक्त सचिव, KSSPL और उसके एमडी पीके अहलूवालिया को आपराधिक षडयंत्र रचने का दोषी पाया था।

उन्हें विशेष अदालत ने मध्यप्रदेश में रुद्रपुर कोयला ब्लॉक को केएसएसपीएल के आवंटन में भूमिका निभाने, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का दोषी माना था। इस मामले में कोर्ट के ट्रायल का सामना कर रहे चार्टर्ड अकाउंटेंट अमित गोयल को अदालत ने सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है।

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