
भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) की भी नहीं मानेगा। एक मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। आईसीजे ने कथित जासूसी के मामले में पाक की सैन्य अदालत द्वारा जाधव को सुनाई गई फांसी की सजा पर रोक लगा रखी है। इस मामले में आईसीजे 15 मई को सुनवाई करेगा।
दुनिया न्यूज के मुताबिक, पाकिस्तान के अटार्नी जनरल ने शुक्रवार को जाधव मामले की जानकारी दी गई। इस दौरान कहा गया कि पाकिस्तान उसकी राष्ट्रीय स्थिरता से जुड़े मामले में अंतरराष्ट्रीय अदालत के न्यायक्षेत्र को स्वीकार नहीं करता है। भारत ने जाधव मामले में आईसीजे के समक्ष अपील की है।
भारत ने पाकिस्तान पर विएना समझौते का घोर उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए जाधव की मौत की सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। भारत का कहना था कि जाधव की गिरफ्तारी के बाद लंबे समय तक भारत को इसकी जानकारी नहीं दी गई और पाकिस्तान ने उनके अधिकारों से उन्हें वंचित रखा। भारत के बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद जाधव को राजनयिक संपर्क की सुविधा नहीं दी गई जो उनका अधिकार है।