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सौतेले पुत्र की हत्या करने वाले पिता को दोहरा आजीवन कारावास

मंदसौर, 8 सितम्बर । माननीय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मंदसौर श्री जितेन्द्र बाजोलिया द्वारा दिनांक 7 सितम्बर को अपने एक फैसले में आरोपी जफर शाह पिता युसुफ शाह आयु 25 वर्ष निवासी कर्मचारी कॉलोनी मंदसौर को सौतेले बेटे के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने एवं उसकी हत्या करने के आरोप में दोहरा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।

विशेष लोक अभियोजक श्री नितेश कृष्णन द्वारा बताया गया कि दिनांक 30.07.2020 को फरियादी की पत्नी ने थाना शहर कोतवाली में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी चरित्र शंका करता था तथा आए दिन मारपीट करता था। घटना दिनांक 29.07.2020 को रात में आरोपी ने नशे की हालत में घर पहुंचकर गाली गलौज करते हुए सौतेले बेटे के साथ बंद कमरे में मारपीट करने लगा। बेटे को उठा उठाकर इतना पीटा कि बेटा बेसुध हो गया। इसके बाद आरोपी वहां से भाग गया। गंभीर हालत में बच्चे को पड़ोसी की मदद से अस्पताल ले गए जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर थाना शहर कोतवाली ने अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर साक्ष्य एकत्र किये ।

प्रकरण में न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक नितेश कृष्णन द्वारा रखे गये तथ्यो तथा न्यायालय में आयी साक्ष्य से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी जफर शाह को धारा 302 भादंवि में आजीवन कारावास तथा 5ए/6 पाक्सो एक्ट में आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया । प्रकरण में अभियोजन संचालन विशेष लोक अभियोजक नितेश कृष्णन द्वारा किया गया ।

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