
मंदसौर संदेश/मंदसौर
पुलिस थाना भावगढ़ जिला मन्दसौर के हत्या के एक प्रकरण में सत्र न्यायाधीश श्री प्रभात कुमार मिश्रा द्वारा दिनांक 19.07.2017 को आरोपी राहुल पिता दिनेश निवासी नई फतेहगढ़ को उसकी गर्भवती पत्नी राधाबाई की एवं उसके गर्भ में पल रहे शिशु की हत्या के आरोप में धारा 302 भा.द.वि. में आजन्म कारावास, धारा 316 भा.द.वि. में पाँच वर्ष का सश्रम कारावास तथा एक-एक हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है।
लोक अभियोजक प्रफुल्ल यजुर्वेदी ने बताया कि दिनांक 30 एवं 31.05.2014 को मध्यरात्री में राधाबाई की पैसे एवं ब्याज चुकाने की बात को लेकर लकड़ी एवं थप्पडों से मारपीट की तथा बाद में गला दबाकर हत्या कर दी। जिसकी रिपोर्ट मृतिका के पिता गोवर्धन निवासी लदुना द्वारा दिनांक 31.05.2014 को दलौदा चौकी पर की थी।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से 13 साक्षीगण के कथन कराये जब कि आरोपीगण की ओर से बचाव साक्ष्य में आरोपी राहुल पिता दिनेष अपने पड़ौसी साक्षी नाहरू खाँ के कथन कराये। आरोपी राहुल पिता दिनेष का यह बचाव था कि उसने हत्या नहीं की है तथा उसके विरूद्ध शांका के आधार पर झूँठी रिपोर्ट की गई है।
माननीय विद्वान न्यायाधीश ने अपने निर्णय में यह उल्लेखित किया कि अभियोजन साक्ष्य से यह भलीभाँति प्रमाणित हुआ है कि राधाबाई की मृत्यु गला घोंटने के कारण हुई थी, ऐसी स्थिति में जब कि आरोपी राहुल और उसकी पत्नी राधाबाई एक साथ कमरे में रहते थे, रात की घटना है, अतः आरोपी राहुल पर खण्डन करने का यह भार था कि उसकी पत्नी की मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई। आरोपी द्वारा यह स्थिति स्पष्ट नहीं करने से इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि राहुल ने उसकी पत्नी राधाबाई की गला दबाकर हत्या की है।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से सफल पक्ष समर्थन लोक अभियोजक प्रफुल्ल यजुर्वेदी द्वारा किया गया।